जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने जारी किए आदेश
नैनीताल। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए हैं।
उक्त मामले में उपजिलाधिकारी नैनीताल की जांच में पाया गया कि श्रीमती पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय की।
प्रतिवादियों ने दंपति के अलग-अलग रहने का दावा किया, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोनों का विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और 500 वर्ग मीटर भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन है।
अभिलेखों एवं पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कराकर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए गए हैं।
Enjoying this post?
Subscribe to Janhitmail to get deep dives like this delivered directly to your inbox .