उत्तराखंड

पौड़ी में वन्यजीव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, गुलदार की खाल के साथ आरोपी गिरफ्तार

खाल बेचने की तैयारी में था आरोपी पौड़ी। जनपद में वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सतपुली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पु

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2026-07-24
पौड़ी में वन्यजीव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, गुलदार की खाल के साथ आरोपी गिरफ्तार
पौड़ी में वन्यजीव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, गुलदार की खाल के साथ आरोपी गिरफ्तार

खाल बेचने की तैयारी में था आरोपी

पौड़ी। जनपद में वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सतपुली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देश पर जनपदभर में वन्यजीव तस्करी और अवैध शिकार के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सतपुली थाना पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि ग्राम पोखरी, दुधारखाल निवासी एक व्यक्ति के पास गुलदार की खाल है, जिसे वह बेचने के उद्देश्य से हरियाणा ले जाने की तैयारी कर रहा है।

सूचना की पुष्टि होने के बाद क्षेत्राधिकारी पौड़ी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सतपुली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम पोखरी में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संदीप कुमार धस्माना (39) को हिरासत में लेकर उसके घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर में रखे एक टिन के बॉक्स से गुलदार की खाल बरामद हुई।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले उसने जंगल में फंदा लगाकर गुलदार का शिकार किया था। इसके बाद उसने खाल निकालकर सुखाई और लंबे समय से उसे छिपाकर रखा हुआ था। आरोपी सही खरीदार की तलाश में था और अब खाल बेचने की योजना बना रहा था।

पुलिस के अनुसार गुलदार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित वन्यजीव की श्रेणी में आता है। ऐसे वन्यजीव का शिकार करना, उसकी खाल रखना या उसका व्यापार करना गंभीर एवं दंडनीय अपराध है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सतपुली में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39, 50 और 51 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

बरामदगी:

गुलदार की एक खाल

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