क्राइम

बिलावर एसिड अटैक केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी विपुल को उम्रकैद और मां को 10 साल की सजा

जम्मू। कठुआ की अदालत ने वर्ष 2021 के चर्चित बिलावर एसिड अटैक मामले में दोषी पाए गए विपुल शर्मा और उसकी मां रेवा देवी को सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्

AD
admin
2026-08-22
बिलावर एसिड अटैक केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी विपुल को उम्रकैद और मां को 10 साल की सजा
बिलावर एसिड अटैक केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी विपुल को उम्रकैद और मां को 10 साल की सजा

जम्मू। कठुआ की अदालत ने वर्ष 2021 के चर्चित बिलावर एसिड अटैक मामले में दोषी पाए गए विपुल शर्मा और उसकी मां रेवा देवी को सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन पंडोह की अदालत ने विपुल शर्मा को उम्रकैद, जबकि रेवा देवी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी। अदालत ने दोनों पर आर्थिक दंड भी लगाया है।

अदालत के आदेश के मुताबिक विपुल शर्मा पर एक लाख रुपये और रेवा देवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला दो अगस्त 2021 का है। बिलावर के ढेर फिंटर इलाके में कथित संयुक्त भूमि पर निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर एक ही परिवार के चार लोगों पर तेजाब से हमला किया गया था।

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि विपुल शर्मा ने दो पीड़ितों पर तेजाब डाला था। इनमें से एक व्यक्ति के सिर, चेहरे, हाथ और छाती पर गंभीर चोटें आई थीं। वहीं, रेवा देवी ने एक पीड़ित के पैर पर तेजाब फेंका था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाह पेश किए। अदालत ने कहा कि घायल पीड़ितों की गवाही मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों से भी मेल खाती है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा।

अदालत ने दोनों दोषियों को अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा में किसी तरह की राहत देने का आधार नहीं पाया।

कोर्ट ने दोनों दोषियों से वसूले जाने वाले कुल 1.50 लाख रुपये के जुर्माने को चारों पीड़ितों के बीच बांटने का निर्देश दिया है। इसमें पहले पीड़ित को 60 हजार, दूसरे को 40 हजार और तीसरे व चौथे पीड़ित को 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा अदालत ने जम्मू-कश्मीर पीड़ित मुआवजा योजना के तहत अतिरिक्त मुआवजे की भी सिफारिश की है। इसके तहत पहले और दूसरे पीड़ित को चार-चार लाख रुपये, जबकि तीसरे और चौथे पीड़ित को तीन-तीन लाख रुपये दिए जाने की सिफारिश की गई है।

Enjoying this post?

Subscribe to Janhitmail to get deep dives like this delivered directly to your inbox .

AD

admin

Editor in Chief

Janhitmail Editorial Team & Administrator.

More from Janhitmail

No other posts found.