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दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश, दो के नोटिस निरस्त

नैनीताल: जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आरोपियों को जिला

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admin
2026-08-23
दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश, दो के नोटिस निरस्त
दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश, दो के नोटिस निरस्त

नैनीताल: जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए हैं। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।

जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 307/120बी बीएनएस सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दूसरा आरोपी प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरनचंद सागर, निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड एवं गतिविधियों को देखते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत उन्हें जिला बदर करने के आदेश दिए हैं।

वहीं, नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह, निवासी थाना मुक्तेश्वर, को किसी अन्य प्रकरण में पूर्व में ही जिला बदर किया जा चुका है। वर्तमान मामले में पुनः कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं पाए जाने पर उसके विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त कर दिया गया।

इसी प्रकार अमन सिद्दीकी पुत्र आफताब सिद्दीकी, निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा, गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से जेल में निरुद्ध है। परिस्थितियों को देखते हुए उसके विरुद्ध जारी नोटिस भी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

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